अधिवक्ताओं ने उठाई ‘देशद्रोह’ की धारा जोड़ने की मांग
झारड़ा , अग्निपथ. उज्जैन जिले की झारडा तहसील के शासकीय माध्यमिक विद्यालय नागपुरा में शिक्षक शकील मोहम्मद नागोरी द्वारा भारत माता की तस्वीर जलाने, अन्य देवताओं की तस्वीरें तोड़ने, बच्चों को कुरान पढ़ने और नमाज़ सिखाने, तथा जान से मारने की धमकी देने के सनसनीखेज मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों की शिकायत पर झारड़ा पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे विद्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया था।
न्यायालय ने खारिज की जमानत, शिक्षक को 6 दिन की जेल रिमांड
गुरुवार को शिक्षक नागोरी को न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी महिदपुर में पेश किया गया। यहां अभिभाषकगण (वकीलों) द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद, न्यायाधीश ने शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे छह दिन की जेल रिमांड पर भेज दिया।
अभिभाषक संघ ने की ‘पॉक्सो एक्ट’ और ‘देशद्रोह’ की धारा जोड़ने की मांग
भारत माता की तस्वीर जलाने इस घटना के बाद, अभिभाषक संघ महिदपुर में भारी आक्रोश देखा गया। कोर्ट परिसर स्थित अभिभाषक संघ कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए वे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महिदपुर कार्यालय पहुंचे। वहां आक्रोश व्यक्त करते हुए, उन्होंने शासकीय माध्यमिक विद्यालय नागपुरा के शिक्षक शकील मोहम्मद नागोरी द्वारा किए गए कृत्य को लेकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से चर्चा की।
अभिभाषक संघ महिदपुर के अध्यक्ष विनोद जैन ने बताया कि उन्होंने एसडीओपी महिदपुर सुनील वरकड़े से घटनाक्रम की सही से विवेचना करने, बच्चों के न्यायिक बयान लेने, और प्रकरण में पॉक्सो एक्ट, देशद्रोह, धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा अन्य धाराएं बढ़ाने की बात कही है। एसडीओपी महिदपुर ने बच्चों के बयान लेने और प्रकरण की विवेचना करने का आश्वासन दिया है।
झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर ने भी पुष्टि की है कि शिक्षक शकील मोहम्मद नागोरी को न्यायालय महिदपुर में पेश किया गया था, जहां न्यायाधीश महोदय ने जमानत खारिज कर उसे जेल रिमांड पर भेज दिया है।
यह घटनाक्रम न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और धार्मिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है, और सभी की निगाहें इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।