आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा के साथ धोखाधड़ी

उज्जैन, अग्निपथ। आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर चिमनगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरु की है।

चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि आयुर्वेद कॉलेज से अध्ययन कर रही छतरपुर की छात्रा रोशनी अहिरवार ने 25 जून को ऑनलाइन दवा का आर्डर किया था। बुधवार को उसके पास कॉल आया कि दवा का कोरियर होल्ड हो गया है। जो आपके पास तक नहीं पहुंच पायेगा। उसके लिये आपको एक लिंक भेजी जा रही है और टैक्स मैसेज किया जा रहा है। जिस पर 5 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा। छात्रा ने लिंक पर 5 रुपये भेज दिये। उसके बाद मोबाइल पर खाते से 16 हजार रुपये निकालने का मैसेज प्राप्त हुआ। छात्रा को धोखाधड़ी होने का पता चलते ही वह चिमनगंज थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच का आश्वासन दिया है। गौरतलब हो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे है। लोगों को शातिर बदमाश झांसे में लेकर हजारों-लाखों का चूना लगा रहे है। पुलिस कई बार ऑनलाइल लिंक पर क्लिक ना करने के लिये एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। बावजूद शातिर बदमाश लोगों के द्वारा ऑनलाइन सामान मंगवाने, ट्रांजेक्शन करने के साथ ही उनके कामों पर नजर रख वारदातों को अंजमा दे रहे है।

नकली नोटों के साथ धराए दो आरोपियों को सजा

उज्जैन, अग्निपथ। सालभर पहले नकली नोट चलाने के मामले में पकड़ाये 2 आरोपियों को न्यायालय ने सात-सात साल की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

विराटनगर में रहने वाले फर्नीचर कारोबारी सुरेश पाल ने 21 जुलाई 2021 को चिमनगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ब्रजेश शर्मा को 60 हजार रुपये उधार दिये थे। उसने बीमा चौराहा पर बुलाकर साढ़े चार हजार रुपये दिये और कहा कि किश्त में लौटा दूंगा। घर जाने पर ब्रजेश द्वारा दिये गये 2 हजार के दो नोट और एक पांच सौ का नोट नकली होना सामने आया है। पुलिस ने मामले में ब्रजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे विष्णुपुरा हिरासत में लिया।

पूछताछ में उसने राजस्थान के प्रतापगढ़ में रहने वाले लखन भाटी से नोट लाना बताया। पुलिस ने लखन भाटी को हिरासत में लेकर दोनों से 21 हजार के नकली नोट बरामद कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सालभर चली सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए ब्रजेश और लखन को 7-7 साल की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पंकज जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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