उज्जैन, अग्निपथ। कलेक्टर रोशन सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग और प्रशासन की 13 अधिकारियों की टीम ने शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों और गोदामों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उज्जैन शहर में व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार को की गई सघन जांच के दौरान करीब एक लाख रुपये मूल्य के घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए 13 मार्च को विभिन्न रेस्टोरेंट, होटल और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। जांच टीम ने तोपखाना और महाकाल घाटी स्थित मुजम्मिल जायका, होटल झम झम, अलबेग रेस्टोरेंट, नीलकंठधारी, हब्बू शब्बू मिठाई की दुकान, रशीदा बेंजो हाउस, राधा रानी भोजनालय, जैन श्री भोजनालय और रुद्राक्ष रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की।
इसके अलावा देवास रोड स्थित महाकाल नाश्ता, श्री रामानंद रेस्टोरेंट, होटल फौजी पालखंदा, सात्विक रेस्टोरेंट, तुलसी ढाबा, खाना खजाना और जूस सेंटर पर भी जांच की गई। जिले के अन्य क्षेत्रों में श्री महेश्वरी स्वीट्स तराना, श्री मिष्ठान तराना, जय श्री महाकाल टी स्टाल तराना, स्वस्तिक होटल खाचरौद, श्री बजरंग स्वीट्स, दुर्गा महाराणा महिदपुर, विताबद फंटा और श्री राम टी-स्टाल महिदपुर सहित हरिओम रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों पर भी टीम पहुंची।
इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल 38 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 92,000 रुपये आंकी गई है। इन सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की यह टीम अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द ही कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी।
