करोड़ों की सरकारी जमीन घोटाले के आरोपी दंड से बचने के लिए कर रहे हैं ‘फर्जी फरियादी’ का इस्तेमाल

कलेक्टर से शिकायत

आगर मालवा, अग्निपथ। आगर मालवा में चर्च, रेलवे और इंदौर-कोटा मुख्य मार्ग की बेशकीमती सरकारी जमीन संबंधी आपराधिक मामलों के आरोपियों को सज़ा से बचाने के लिए एक ‘फर्जी फरियादी’ द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर प्रकरणों को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग की जा रही है। यह आपराधिक प्रकरण तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (SDM) राजस्व द्वारा शासन की ओर से दर्ज कराए गए थे।

सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, आनंद गोयण ने इस संबंध में कलेक्टर आगर को आवेदन दिया है।

मुख्य आरोप और मामला

  • तत्कालीन SDM ने कलेक्टर और संभागायुक्त के निर्देश पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से की गई हेराफेरी और अवैध कब्जे के संबंध में पुलिस थाना आगर में तीन आपराधिक प्रकरण (222/2013, 223/2013 एवं 364/2013) दर्ज कराए थे। इन मामलों में आरोपी जमानत पर हैं और सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

  • शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने दंड से बचने के लिए प्रशासन की जगह फर्जी व्यक्ति स्टीफन सिंह को फरियादी बनाकर न्यायालय में राजीनामा (समझौते) के आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिसे पुलिस ने अपनी जाँच में अमान्य कर दिया था।

  • अब, आरोपियों ने फिर से इसी फर्जी फरियादी (स्टीफन सिंह) के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय आगर में इन प्रकरणों को आगर से अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु याचिकाएँ (M.J.C.R. 539/2025, 538/2025 एवं 543/2025) प्रस्तुत की हैं।

  • गोयण का कहना है कि स्टीफन सिंह न तो इन मामलों में असली फरियादी है, न पीड़ित है और न ही उसका इस जमीन से कोई वास्ता है, फिर भी वह आरोपियों को बचाने के लिए यह कृत्य कर रहा है।

फर्जी राजीनामा का दुस्साहस

  • पुलिस ने 8 फरवरी 2023 को न्यायालय में अपना उत्तर पेश करते हुए स्पष्ट किया था कि उक्त प्रकरण (जैसे अपराध क्रमांक 364/2013) शासन राजस्व विभाग की ओर से दर्ज कराया गया था।

  • पुलिस ने कहा था कि स्टीफन सिंह का इस प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। वह स्वयं को झूठा फरियादी बताकर आरोपियों के साथ सांठ-गांठ करके उन्हें वैध दंड से बचाना चाहता है।

स्टीफन सिंह एक अंतर्राज्यीय आरोपी

आवेदक आनंद गोयण ने कलेक्टर को बताया है कि प्रकरण स्थानांतरण का आवेदन देने वाला स्टीफन सिंह एक अंतर्राज्यीय आरोपी है। पिछले वर्ष उसके विरुद्ध महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस थाने में 5 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। स्टीफन सिंह इस गंभीर अपराध में कोर्ट से फरार घोषित है। एक फरार आरोपी द्वारा न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरण की याचिका लगाना संदेहास्पद है।

कलेक्टर से मांग

आनंद गोयण ने कलेक्टर से मांग की है कि वह शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शासन का पक्ष रखने एवं फर्जी फरियादी द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरण याचिका प्रस्तुत करने के अपराध में प्रशासन की ओर से दंडित करवाने की कार्यवाही के निर्देश प्रदान करें।

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