कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडऩ रोकथाम के लिए आंतरिक समितियों को दिया प्रशिक्षण

कार्यशाला का महिला आयोग सचिव ने किया शुभारंभ

उज्जैन, अग्निपथ । राज्य महिला आयोग द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष मे जिले की विभिन्न कार्यालयों में गठित आंतरिक समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रशिक्षण आयोग के सदस्य सचिव सुरेश तोमर के मुख्य आतिथ्य में तथा संयुक्त संचालक मविवि राजेश मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

कार्यशाला में उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर से तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों को आयोग की मास्टर ट्रेनर एवं उनकी टीम द्वारा पीपीटी वीडियो एवं चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

उक्त प्रशिक्षण में अवगत कराया गया कि जिस भी शासकीय निजी या अर्द्ध शासकीय संस्थान में 10 कर्मी कार्यरत हैं वहां कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ (रोकथाम , निषेध और निवारण)अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक समितियों के गठन का पालन हर कार्यालय को किया जाना अनिवार्य है अन्यथा 50 हजार रु के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मास्टर ट्रेनर सुश्री भावना त्रिपाठी ने प्रशिक्षण में जानकारी देते हुए बताया कि 4सदस्यीय आंतरिक समिति जिसमे अध्यक्ष एवं एक बाह्य सदस्य सहित 50 प्रतिशत महिला सदस्य का होना जरूरी है..जो कार्यालय मे किसी भी महिला कर्मी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीडऩ का संज्ञान प्राप्त होने पर अधिकतम तीन माह की समयावधि में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए उत्तरदाई रहती है..इसके निर्णय ने असहमत होने पर पीडि़त द्वारा अपील जिला स्तरीय स्थानीय समिति में की जा सकती है ।

अतिथियों ने कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया । इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बृजेश त्रिपाठी, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव सुरेंद्र सिंह तोमर , मास्टर ट्रेनर श्रीमती भावना त्रिपाठी ,सहायक कोषालय अधिकारी श्रीमती प्रमिला रायकवार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती डॉ सोलंकी , सहायक संचालक श्रीमति रीना शर्मा, सहित उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों में गठित आंतरिक समितियों के अध्यक्ष सदस्य एवं विभागीय सहयोगी उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी ने किया। आभार प्रदर्शन श्रीमती रीना शर्मा ने किया।

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