गर्भवती महिला से मारपीट कर घर से निकालने पर ससुराल वालों को छह-छह माह की कैद

पति की गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी

देवास, अग्निपथ। गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने व घर से निकालने पर ससुराल वालों को न्यायालय ने 6-6 माह कारावास की सजा सुनाई है। वहीं फरार पति की तलाश के लिए स्थायी वारंट जारी किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि नई आबादी देवास निवासी महिला को पति जावेद शेख शादी के बाद से ही मारपीट करता था। 17 जनवरी 2015 को जावेद ने गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट करके उसे घर से निकालने लगा। और घर से यह कहकर निकल गया कि शादी करके ही लौटूंगा।

दो दिन बाद फरियादी की माँ व मामी मिलने आये तो पीडि़ता की सास जैबून व ननद शाहीन और समीम ने उससे झगड़ा करते हुए पीडि़ता को ले जाने का दबाव बनाया। ससुर सईद व नन्दोई रज्जाक ने भी गालियां दी। ऐसा करने से रोकने पर जैबून व शाहीन और समीम ने झूमा झटकी की। जिस में पीडि़ता की मां को चोट आई। पुलिस ने मामले को कोर्ट में पेश किया।

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्तगण सईद, जैबून, शाहीन, शमीम, रज्जाक को धारा 323 में 01-01 माह एवं धारा 498-ए भा.दं.सं में 06-06 माह का कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा फरार पति जावेद का तलाश के लिये स्थायी वारंट जारी किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उदलसिंह मौर्य एवं सैयद शमशुन निशा अली, एडीपीओ ने की।

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