उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन में गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पवन कुमार पटेल ने दो अपराधियों को दो साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह अहम फ़ैसला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/20बी और 29 के तहत आया है।
क्या थी पूरी घटना?
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया के मुताबिक, यह मामला 26 दिसंबर 2020 का है। पंवासा थाने को तब गुप्त सूचना मिली थी कि दो लोग बाइक पर एक झोले में अवैध गांजा लेकर आ रहे हैं। उनकी योजना उद्योगपुरी के पास विक्रम नगर ब्रिज के नीचे से इसकी तस्करी करने की थी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम तेज़ी से मौके पर पहुँची और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने फौरन दोनों को गिरफ्तार किया और ज़रूरी जाँच पड़ताल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया।
चार साल लंबी सुनवाई के बाद दोषी क़रार
इस केस की सुनवाई अदालत में करीब चार साल तक चली। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं और अंत में न्यायाधीश के सामने आरोप साबित हो गए। कोर्ट ने कपिल पिता महेश सोनोनिया (25 साल, निवासी सांदीपनी नगर, ढांचाभवन) और अजय पिता संतोष अंजले (निवासी ग्राम बेड़िया कानापुर, जिला खरगोन) को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए यह सज़ा और जुर्माना सुनाया है।
