ग्रुमिंग गैंग पैटर्न पर लव जिहाद: 15 साल की बालिका का अपहरण कर पहनाया बुर्का, पुलिस ने इंदौर से छुड़ाया

उज्जैन,अग्निपथ। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में ग्रुमिंग गैंग पैटर्न पर आधारित लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेगमबाग के रहने वाले एक युवक ने नाबालिग बालिका को अपने जाल में फंसाकर उसका अपहरण किया और उसे इंदौर ले जाकर बुर्के में रखा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को इंदौर के आजाद नगर से बरामद कर लिया है। इस पूरे षड्यंत्र में दो युवतियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिन्होंने बालिका का ब्रेनवॉश कर उसे आरोपियों के संपर्क में लाया था।

इमोशनल ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन की कोशिश

पुलिस जांच में सामने आया कि 15 साल की यह बालिका अपनी दो मुस्लिम सहेलियों के जरिए सबसे पहले अहमद नगर निवासी मोइन के संपर्क में आई थी। मोइन ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया और फिर दूरी बना ली। इसके बाद उन्हीं सहेलियों ने उसे बेगमबाग के साहिब लाला से मिलवाया। साहिब ने खुद के साथ धोखा होने की झूठी कहानी सुनाकर बालिका को भावनात्मक रूप से अपने वश में कर लिया। जब परिजनों ने बालिका का मोबाइल छीन लिया, तो वह आरोपियों के बहकावे में आकर घर से भाग निकली।

चैट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल की जांच में अत्यंत आपत्तिजनक चैट मिली है। इसमें पहला आरोपी मोइन, दूसरे आरोपी साहिब लाला से बालिका के शोषण को लेकर बेहद शर्मनाक भाषा में बात कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयानों से पुष्टि हुई है कि बालिका जब घर से निकली तो उसने बुर्का पहना हुआ था। मोइन उसे बाइक पर बैठाकर बेगमबाग ले गया, जहां से साहिब उसे इंदौर के आजाद नगर में अपने रिश्तेदारों के घर ले गया। वहां भी उसे बुर्के में ही रखा गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया।

पुलिस की सख्त कार्रवाई, बढ़ेंगी धाराएं

चिमनगंज मंडी थाना टीआई गजेंद्र पचौरिया के अनुसार, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित कर इंदौर में दबिश दी और बालिका को सुरक्षित दस्तयाब किया। फिलहाल मुख्य आरोपी मोइन और साहिब लाला के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उन दो युवतियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने इस पूरी साजिश की नींव रखी थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य कड़ी धाराएं बढ़ाई जाएंगी और गिरोह के अन्य सदस्यों को भी आरोपी बनाया जाएगा।

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