घर में घुसकर की थी मारपीट, महिला सहित तीन को सजा

किसान का सिर फोडऩे वाले पिता-पुत्र को कारावास

उज्जैन,अग्निपथ। मारपीट के दो प्रकरणों में शुक्रवार को न्यायलय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने घर में घुसकर महिला को पीटने वाली एक महिला सहित तीन को सजा सुना दी। वहीं किसान का सिर फाडऩे के केस में पिता-पुत्र को भी कठोर कारावास का दंड दिया है।
महाकाल क्षेत्र निवासी महिला के घर 23 जून 2014 की दोपहर 12 बजे वहीं रहने वाली मुमताज, जगवा व आशिक घुस गए। मुमताज ने अपने पुत्र को मरवाने का आरोप लगाते हुए गाली गलोज की और बाल पकडक़र घसीटते हुए तीनों ने लात घूसों से मारपीट कर दी। बचाने का प्रयास करने पर तीनों ने पीडि़ता की मां को भी पीटा और जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गए।

महाकाल थाने के इस प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनायक गुप्ता ने फैसला सुनाया। उन्होंने मुमताज,जगवा व आशिक को दोषी सिद्ध होने पर 3-3 वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रूपए अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजक कमलेश श्रीवास ने पैरवी की।

तार काटने से रोकने पर फोड़ा था सिर

नागदा के ग्राम ईटावा निवासी हि मतलाल पिता भंवरसिंह के खेत पर 27अक्टूबर 2010 की रात शंकरलाल पिता पूरालाल अपने पुत्र जगदीश व च पालाल के साथ तार, पाईप व स्र्टाटर काट रहा था। हि मत ने विरोध किया तो तीनों ने लाठी से सिर फोड़ कर। नुकीली चीज से हाथ घायल कर हत्या की धमकी दे दी।

नागदा थाने के इस प्रकरण में अब तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को नागदा की प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पूनम डामेचा ने फैसला सुनाया। उन्होंने शंकर,जगदीश व चंपालाल को दोषी पाए जाने पर 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व 2850 रूपये अर्थदण्ड दिया।

प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ विनय अमलियार ने रखा। फैसलों की जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी।

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