धार, अग्निपथ। प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में अमानक कफ सिरप के सेवन से 16 मासूमों की मौत की घटना के बाद सरकार के एक्शन में आने पर धार जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अमानक ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही गुजरात की दो कंपनियों को भी बैन किया है। इसी क्रम में धार में स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर की टीम को जांच के निर्देश दिए हैं और प्रतिबंधित ड्रग की बिक्री पर दंडात्मक कार्रवाई की एडवाइजरी जारी की गई है।
धार जिले में रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप की सप्लाई की गई रिकॉल
ड्रग इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अमानक सिरप ‘रिलीफ सिरप’ (बैच नंबर एलएसएल) और ‘रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप’ (बैच नंबर आर01जीएल 2523) को बैन किया गया है।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि धार जिले में ‘कोल्ड्रिफ’ और ‘रिलीफ सिरप’ की कोई एजेंसी नहीं है और न ही इस प्रकार की दवा की बिक्री हुई है।
- हाँ, लेकिन ‘रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप’ की सप्लाई ज़रूर हुई थी, जिसकी तीन एजेंसियों पर औषधि विभाग द्वारा जांच की गई।
तीन एजेंसियों पर हुई कार्रवाई
- अंबिका सेल्स एजेंसी (धार): यहाँ से 36 बॉटल (60 एमएल) सेल हुई थीं, जिनमें से 9 बॉटल वापस रिकवर कराए गए हैं।
- गोल्डी मेडिकल एजेंसी (कुक्षी): कंपनी द्वारा 39 बॉटल की सप्लाई की गई थी। दवा रिटेलर्स को बेची गई थी, जिनमें से 10 बॉटल रिकवर हुई हैं।
- राज मेडिकल एजेंसी: यहाँ 144 बॉटल सप्लाई हुई थी और 82 बॉटल रिकॉल करके डीपो भेजी गई हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर यादव ने यह भी बताया कि गुजरात की दोनों बैन कंपनियों के अन्य ब्रांडों के स्टॉक को भी रोक दिया गया है और आगामी आदेश तक उनकी बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे
जिले में कुल 252 थोक विक्रेता और लगभग 1200 मेडिकल स्टोर्स संचालित होते हैं। सीएमएचओ डॉ. आरके शिंदे ने बताया कि बीते तीन दिनों से जांच जारी है। औषधि विभाग द्वारा 12 प्रकार की दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कफ सिरप की बिक्री को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और लगातार निरीक्षण जारी रहेगा।
