धार, अग्निपथ। धार शहर में बड़ा खुलासा हुआ है! बिना कानूनी अनुमति यानी बिना ‘व्यापार प्रमाण पत्र’ (ट्रेड सर्टिफिकेट) के धड़ल्ले से चल रहे वाहन आउटलेट पर परिवहन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रुक्मणी मोटर्स को सील कर दिया गया है, जबकि नेक्सा और राधा होंडा जैसे बड़े शोरूम भी सवालों के घेरे में आ गए हैं।
यह चौंकाने वाला सच तब सामने आया, जब आरटीओ ह्रदयेश यादव को सीएम हेल्पलाइन और आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के बाद शनिवार को आरटीओ ने अपनी टीम के साथ अचानक इन आउटलेट्स का निरीक्षण किया, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया।
लापरवाही की हद: चार-पांच नोटिस के बाद भी नहीं माने डीलर्स
आरटीओ यादव ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले इन आउटलेट्स को बार-बार चेतावनी दी गई थी। उन्हें कई नोटिस भेजे गए ताकि वे अपने दस्तावेज पूरे कर लें और ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ प्राप्त कर सकें। लेकिन जब इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूरन यह कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। रुक्मणी मोटर्स को बिना सर्टिफिकेट के वाहन बेचते हुए पाया गया, जिसके बाद उसकी बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया।
नेक्सा और राधा होंडा भी जांच के दायरे में
सिर्फ रुक्मणी मोटर्स ही नहीं, जांच की आंच दूसरे बड़े डीलर्स तक भी पहुंची है। नक्सा शोरूम (जेतपुरा) और राधा होंडा (पीथमपुर) को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें सोमवार तक अपने सभी दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
अब हर वाहन डीलर को ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ अनिवार्य
इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब पुराने वाहन बेचने वाले डीलर्स और मालवाहक यात्री वाहन चलाने वाले ट्रैवल्स को भी ‘ट्रेड सर्टिफिकेट’ लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के अनुसार, जो भी डीलर बिना पंजीकृत वाहन अपने पास रखते हैं, उनके लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है। यह कार्रवाई एक संदेश है कि अब नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
