बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

इंदौर के आरोपी को दो हजार का जुर्माना भी लगाया

उज्जैन। 14 वर्ष से कम मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा सुनाई गई है। फैसला विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया। आरोपी बबलू पिता मदनलाल, निवासी इन्दौर को 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीडि़ता ने 2 अक्टूबर 2019 को पुलिस थाना में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि बबलू उसे राखी के त्यौहार के पहले से परेशान कर रहा है, वह उसे साथ चलने के लिये कहता है तथा उसे बुरी नियत से हाथ लगाता हैं। पीडि़ता द्वारा मना करने पर वह उसे गाली देता है और उससे कहता है कि यदि किसी को बताया तो उसकी मम्मी को मार डालेगा।

30 सितंबर 2019 को बाबलू के द्वारा पीडि़ता के साथ छेडखानी की, पीडि़ता ने घर जाकर घटना के बारे में उसकी मम्मी को बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।

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