उज्जैन, अग्निपथ। विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं और आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर सभी नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों ने सोमवार दोपहर अपने-अपने क्षेत्रों के डीजे संचालकों की बैठक बुलाई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डीजे मध्यम आवाज और मर्यादा में ही बजाए जाएं, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों को गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और परीक्षार्थियों की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित मानक डेसिबल सीमा के भीतर ही किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विद्यार्थियों की पढ़ाई में न हो व्यवधान
पुलिस ने संचालकों को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि परीक्षाओं के समय डीजे की आवाज संयमित रखी जाए, ताकि परीक्षार्थियों की एकाग्रता और पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही सांस्कृतिक मर्यादा और शालीनता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के अश्लील या भड़काऊ गीतों के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित
माननीय सर्वोच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि समय सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए बैठक के दौरान सभी डीजे संचालकों से बांड भरवाकर हस्ताक्षर कराए गए। भविष्य में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
