भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव: सुरक्षा के कड़े इंतजाम, परिसर के आसपास 300 मीटर का क्षेत्र ‘नो फ्लाई ज़ोन’ घोषित

धार, अग्निपथ। धार स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक भोजशाला-कमाल मौलाना मस्जिद परिसर में 23 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले बसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जुटने वाली भारी भीड़ और कानून-व्यवस्था को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) राहुल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला के 300 मीटर के दायरे को ‘नो फ्लाई ज़ोन’ और ‘रेड ज़ोन’ घोषित किया गया है।

ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 22 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) जैसी किसी भी उड़ने वाली वस्तु का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रिंटिंग प्रेसों के लिए सख्त गाइडलाइन

धार की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बसंत पंचमी उत्सव से संबंधित विज्ञापन, पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स छपवाते समय संयमित और मर्यादित भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाली या आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रचार सामग्री पर मुद्रक का नाम होना अनिवार्य

आदेश के तहत किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता, प्रतियों की संख्या और छपवाने वाले व्यक्ति का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। सामग्री छपने के बाद उसकी एक प्रति एसडीएम कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सामग्री को आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसे हटाने या बदलने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि, यह नियम वैवाहिक निमंत्रण पत्रों पर लागू नहीं होगा।

12 मार्च तक प्रभावी रहेगा आदेश

लोक शांति और जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 12 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों और व्यवसायियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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