मतदाता सूची से कटेगा नाम अगर फॉर्म नहीं भरा!

महिदपुर कॉलेज में छात्रों को SIR प्रक्रिया की खास जानकारी

महिदपुर, अग्निपथ। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी संबंध में शासकीय महाविद्यालय में एसडीएम अजय हिंगे और तहसीलदार संतुष्टि पाल ने कॉलेज के छात्रों को SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के विषय में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया।

एसडीएम अजय हिंगे ने चेतावनी दी कि सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा करवाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि “फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा।”

क्या है SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य

इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची को शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर काम किया जाएगा:

  • मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
  • स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना।
  • किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण होने पर उसे निरस्त करना।
  • फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।

ऐसे करें पुनः पंजीकरण: ज़रूरी दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ

एसडीएम हिंगे ने छात्रों को पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों और श्रेणियों के बारे में बताया, ताकि फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो।

  1. तैयारी: फॉर्म भरने से पूर्व सफेद बैकग्राउंड वाले दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो ज़रूर खिंचवा लें। बीएलओ द्वारा उपलब्ध करवाए गए परिगणना फॉर्म को निश्चित समय में भरकर जमा करवाएँ।
  2. दस्तावेज़ अनिवार्यता: फॉर्म के साथ आपको नीचे दी गई 11 दस्तावेज़ों की सूची में से कोई भी दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
पंजीकरण श्रेणीजन्म तिथिज़रूरी दस्तावेज़
1.01 जुलाई 1987 से पूर्वस्वयं का कोई भी एक दस्तावेज़ अनिवार्य
2.01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्यएक दस्तावेज़ स्वयं का तथा एक दस्तावेज़ माता-पिता का। (कम से कम 2 दस्तावेज़)
3.02 दिसंबर 2004 के बादएक दस्तावेज़ स्वयं का, एक माता का एक पिता का। (कम से कम 3 दस्तावेज़)

दस्तावेज़ों की सूची (इनमें से कोई भी मान्य)

  • केंद्र/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • 10वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र।
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  • सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र।
  • भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पहचान पत्र।

एसडीएम हिंगे ने अंत में अपील करते हुए कहा कि, “आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें और परिगणना फॉर्म भरकर अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी दस्तावेज़ तैयार करने के लिए प्रेरित करें, ताकि पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके।”

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