तीन साल तक मां और नाबालिग बेटी को करता रहा यौन शोषण
उज्जैन, अग्निपथ। मां और नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल कर ढाई साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी शाहरूख क को पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय द्वारा मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शाहरूख ने पहले महिला को जबर्दस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वीडियो बनाकर कईं बार दुष्कर्म किया इसके बाद उसने महिला की नाबालिग बेटी पर नजर जमाई और उसका भी शोषण किया था।
अभियोजन मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार घटना 7 सितंबर 2023 को सामने आई थी। महिला ने महिला थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि ढाई साल पहले शाहरूख उनके घर पर काम करता था। जिस कारण उसका घर पर आना-जाना था। एक दिन शाहरूख महिला के घर गया। जैसे उसे पता चला कि घर पर उक्त महिला अकेली है तो उसने पानी मांगा पीडिता पानी लेने के लिए अंदर गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और जबर्दस्ती दुष्कर्म किया।
दूसरे दिन फोन कर बताया कि उसने उसके वीडियो बना लिए है अब जब वो चाहे तब खुशी-खुशी जैसा वो बोले वैसा करना पड़ेगा। डर और बदनामी के कारण महिला ने वैसा ही किया। इस वीडियो को शाहरूख की पत्नी और वसीम नामक एक और शख्स ने वायरल कर दी। जब वीडियो पीडिता के सामने आई तो उसमें उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी शाहरूख गलत काम करते हुए नजर आया।
जब बेटी से पूछा गया तो उसने बताया कि आरोपी शाहरूख ने उसकी मां का वीडियो उसे बताकर जबर्दस्ती दुष्कर्म किया था। इस तरह आरोपी ने मां बेटी दोनों को डराधमकाकर दुष्कर्म करता रहा। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की अन्य धाराओं के तहत शाहरूख पिता जीमल छिपार उम्र 39 वर्ष निवासी भैरवगढ़ को शेष प्राकृत जीवनकाल मृत्यु तक सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
