धार में ‘लव जिहाद’ मामले में ऐतिहासिक फैसला: दो दोषियों को 3-−3 साल की सजा

धार, अग्निपथ. धार जिले में ‘लव जिहाद’ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों, शाहरुख और जुनैद को साल के सश्रम कारावास और हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह ‘लव जिहाद’ मामले में पहली बार आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जो ऐसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है, और इन्हें रोकने के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना आवश्यक है, ताकि न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

धर्म परिवर्तन का प्रयास और प्रताड़ना

अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम केसुर स्थित जेके मेडिकल दुकान पर आरोपी शाहरुख ने पीड़िता की लज्जा भंग करने की नीयत से हाथ पकड़कर दुकान के अंदर आपराधिक बल प्रयोग कर उसे ले गया था। वहाँ उसने पीड़िता के साथ लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। आरोपी शाहरुख ने दिनांक जनवरी से जून के बीच अपना सही नाम शाहरुख होते हुए भी पीड़िता को रोहित नाम बताकर कपट पूर्वक षडयंत्र किया और उसकी फोटो प्राप्त की। इसके बाद उसने पीड़िता को बदनाम करने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया।

सह-आरोपी जुनैद, जो मेडिकल दुकान का संचालक है, ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके पिता, भाई और क्षेत्र के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुँची और आरोपी जुनैद को वहीं से गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय का निर्णय

पीड़िता की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को एक आवेदन सौंपा गया था। थाना प्रभारी सविता चौधरी ने त्वरित अनुसंधान करते हुए आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ सहित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से अधिवक्ता पुरोहित ने न्यायालय में आठ गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान हुए थे। न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शाहरुख पिता इसरायल और जुनैद पिता फारूक को दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई। आरोपी शाहरुख पहले से ही जेल में बंद था, जिसके बाद शाहरुख और जुनैद दोनों का सजा वारंट तैयार किया गया है। यह फैसला ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Next Post

सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए महाकाल के दर्शन!

Mon Jul 14 , 2025
यहां ‘सावन सोमवार’ से जुड़ी एसईओ-अनुकूलित हिंदी समाचार रिपोर्ट है, जिसमें 600 से अधिक शब्द हैं और मानवीय लहजे का उपयोग किया गया है:   उज्जैन, अग्निपथ. सावन का पहला सोमवार आते ही उज्जैन नगरी भक्ति और आस्था में डूब गई। भगवान महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ […]
महाकाल दर्शन

Breaking News