खरगोन, अग्निपथ। जिले में आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और कलेक्टर के निर्देशों का बार-बार पालन न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) श्री एसके कानूड़े ने शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/संचालक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और जन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इन कार्यों में मिली गंभीर लापरवाही
डीईओ श्री कानूड़े ने बताया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद संबंधितों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है:
- छात्रवृत्ति के फेल अकाउंट (वर्ष 2023-24 और 2024-25) अपडेट नहीं हुए हैं।
- 3.0 पोर्टल पर मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, लॉक एवं स्वीकृति का कार्य अपूर्ण है।
- एमपी टॉस छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य शेष है।
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं क्लास प्रमोशन कार्य नहीं हुआ है।
- एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) जनरेट नहीं हुए हैं।
- अपार आईडी बनाने का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण नहीं है।
- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का एसएचवीआर पंजीकरण बाकी है।
- विमर्श पोर्टल पर ब्रिज कोर्स रिक्वेस्ट एवं त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं।
- यू-डाइस एवं 3.0 पोर्टल पर डाटा की समान प्रविष्टि नहीं है।
- डिजिटल गवर्नेंस अकाउंट से प्राप्त राशि और पीएम श्री/सीएम राइज स्कूलों में उपलब्ध राशि का 100 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया है।
- शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने एवं सांसद खेल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का पंजीयन भी अपूर्ण है।
6 अक्टूबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों एवं संचालकों को चेतावनी दी है कि वे सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर 06 अक्टूबर 2025 तक लिखित स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि यह आदेश नहीं माना जाता है, तो संबंधितों एवं संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी।
