सिर में पाटले से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले को 10 साल कैद की सजा

आरोपी ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से यह बताया था कि करंट लगने से मौत हुई

उज्जैन, अग्निपथ। झारडा थाना क्षेत्र में साल 2022 में सनसनीखेज जघन्य अपराध हुआ था। यहां एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही पत्नी के सिर में पाटले से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या की धाराओं के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस ने बताया झारडा में 25 दिसंबर 2022 को शोभाबाई पति बालाराम की मौत हो गई थी। उसके सिर में गंभीर चोंट के निशान थे। संदेहास्पद मौत की सूचना पर जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो मृतिका के पति पप्पू पिता बालाराम बारोठ ने बयान दिए कि उसकी पत्नी शोभाबाई को करंट लगा जिससे वह सिर के बल जमीन पर गिर गई। इससे उसके सिर में गहरी चोंट लगी और उसकी मौत हो गई।

हत्या की आशंका थी

पुलिस को महिला का शव देखकर हत्या की आशंका हो गई थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और अंतिम संस्कार के बाद संदेह के आधार पर मृतिका के पति पप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी तब भी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था।

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा सिर में गंभीर वार किया

पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि महिला को करंट लगने की बात गलत है। अपितु उसके सिर में गंभीर वार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने की धारा 302, 201 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पप्पू बारोठ को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

उज्जैन लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पटवारी को रंगेहाथों पकड़ा

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन लोकायुक्त विशेष पुलिस ने जावरा के भावनखेड़ा ग्राम के पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। एसपी लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा ने बताया 17 मई को आवेदिका श्यामू बाई निवासी बामनखेड़ी जौरा द्वारा लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित हो आवेदन देकर शिकायत की थी कि हुसैन टेकरी रोड जौरा में उसका 525 वर्ग फुट का प्लॉट है ,जिस पर उसे आवास योजना में घर बनाने हेतु डायवर्सन कराना है।

जब वह प्लॉट के डायवर्सन हेतु हल्का पटवारी 28 ग्राम बामनखेड़ी तहसिल जावरा प्रवीण जैन से मिली तो उसके द्वारा उस से 6000/- रू रिश्वत की मांग की गई । शिकायत पर प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए मंगलवार को ट्रैप आयोजित किया गया व आरोपी पटवारी प्रवीण जैन को उसके जावरा के सागर पैसा मोहल्ले में स्थित निजी कार्यालय में आवेदिका से रू 6000/- की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है।

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