नियम विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी-कर्मचारियों के अटैचमेंट किये जाने के साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव बना कारण
उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल को आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जिसमें उनके उपर नियम विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के अटैचमेंट किये जाना पाये जाने के साथ ही अस्पताल में काफी स्वास्थ्य सुविधा का अभाव को कारण बताया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में डॉ. पटेल ने आयुक्त को अपूर्ण जानकारी से अवगत कराया।
आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा भेजे गये कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया कि आप डॉ. अशोक पटेल, जिला उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हंै। जिला उज्जैन में आपकी पदस्थी के दौरान, संचालनालय की समन्वय शाखा से ज्ञापन दिनांक 09.09. 2025 जो समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह.. मुख्य अस्पताल अधीक्षकों (स्वयं आप) को प्रेषित कर, प्रेषित पत्र में यह लेख किया गया था कि दिनांक 11 सितम्बर 2025 को प्रात: 10.30 बजे आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलों की समीक्षा / चर्चा, विभागीय निम्न बिन्दुओं पर क्रमश:
- दिनांक 14.08.2025 को जारी आदेश-प्रशासकीय/प्रशासनिक पदों के प्रभार में पदस्थ विशेषज्ञों/पी.जी. चिकित्सा अधिकारी से विलनिकल कार्य लिये जाने के संबंध में का अनुपालन प्रतिवेदन।
- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा विशेषज्ञ/पी.जी. चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत चिकित्सकों की डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन तथा सत्यापित प्रति शासन स्तर पर उपलब्ध कराना।
- पे-स्केल/वेतनमान एवं डी.ए.सी.पी. की वस्तुस्थिति
- सार्थक ऐप के माध्यम से बाण्डेड चिकित्सकों की उपस्थिति की वस्तुस्थिति।
- अनाधिकृत अनुपस्थिति मानव संसाधन (डॉक्टर) की जानकारी।
- जिलों में लंबित लीगल प्रकरणों की जानकारी/वर्तमान स्थिति।
- पोस्ट-रिटायरमेंट एन.ओ.सी.की स्थिति।
- शासन के आदेशानुसार चिकित्सकों/अधिकारियों के स्थानांतरण की वस्तुस्थिति।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के भीतर किये गये बाण्डेड चिकित्सकों की अटैचमेंट की जानकारी।
- आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित भुगतान की स्थिति।
- मल्टी-स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर्स की नियुक्ति की जानकारी।
1. उपरोक्त बिन्दुवार की जावेगी जिसमें आप अपने अधीनस्थ कार्यालय की उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार जानकारी पूर्णरूप से संकलित कर समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. यह कि संचालनालय से ज्ञापन दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से आपको जारी उपरोक्त निर्देशों के बावजूद दिनांक 11 सितम्बर 2025 को आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में प्रात: 10.30 बजे आहुत, वीडिय़ों कान्फ्रेंसिंग के दौरान, यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा नियम विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के अटैचमेंट किये जाना पाये जाने के साथ ही अस्पताल में काफी स्वास्थ्य सुविधा का अभाव पाया गया।
आप उक्त दिनांक को आहुत होने वाले विभागीय समीक्षा बैठक में उपरोक्त समस्त विन्दुओं के संबंध में अपूर्ण जानकारी से आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को अवगत करवाया जिससे जिला उज्जैन अंतर्गत विभागीय उपरोक्त गतिविधियों की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकी।
ये भी आरोप
इस प्रकार आपका उक्त आचरण अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को इंगित करता है। इस प्रकार आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी बना लिया है।
तीन दिन में नोटिस का जवाब मांगा
आप नोटिस का प्रतिवाद उत्तर तीन दिवस की समयावधि में क्षेत्रीय संबालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्वित करें। प्रतिवाद उत्तर जारी नोटिस में दी गई समायावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, के तहत आपकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव ने रोक दी जावेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
