स्कूल भवन बनाने के लिए हरे वृक्ष काटने पर आपत्ति

कॉलेज जनभागीदारी समिति अध्यक्ष ने एसडीएम-ग्रीन ट्रिब्यूनल को लिखा पत्र

खाचरौद, अग्निपथ। शासकीय बालक उमावि खाचरौद के भवन को तोडक़र बनाए जा रहे सीएम राइज स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए परिसर में लगे 98 हरे वृक्षों की बलि दिए जाने की कथित तैयारी है। वर्षों पुराने इन पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय शासकीय कॉलेज जनभागीदारी समिति अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम खाचरौद और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को पत्र लिखकर वृक्ष काटने की अनुमति न देने की मांग की है।

गौरतलब है कि बालक उमावि खाचरौद में सीएम राईज स्कूल का नवीन भवन बनाये जाने का नगर की विभिन्न संस्थाओं व जनप्रतिनिधियो ने काफी विरोध किया था। विरोध को दरकिनार करते हुये हठधर्मिता का परिचय देकर पुराने भवन को तोड़ दिया गया है और अब उक्त स्कूल परिसर में वर्षों पुराने खडे सागवान के 6, सादड के 30, बेर के 1, कबीट 01, बबुल 09, नीम 06, कुब्बुत 09, सिसम के 07, यूकोलिप्टिस के 08. रामफल के 02. गुलमोहर के 20. गुदी का 01, चंदन का 01, केसना फुल का 01. ईमली के 02 सेमला का 01 इस प्रकार कुल 98 हरे वृक्षो को स्थानीय अधिकारी एवं ठेकेदार सांठगांठ करके काटने का प्रयास है।

इस के लिए प्रशासन पर दबाव एवं प्रभाव बनाया जा रहा है। एक तरफ शासन पौधारोपण पर भारी मात्रा में राशि खर्च कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ हरे वृक्षो को काटे जाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वृक्षो को काटे बगैर भी नवीन भवन का निर्माण हो सकता है।

शा. विकम महाविद्यालय खाचरौद की जनभागीदारी समिति अध्यक्ष अमित सेठी ने अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण विभाग वन विभाग तथा अन्यविभाग के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियो को लिखित में पर्यावरण को सुरक्षित बनाये के लिए दर्ज आपत्ती में उल्लेख किया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद के कैम्पस में वर्षों पुराने हरे वृक्षों को काटने के लिए सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने अनुमति के लिए एसडीएम के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे में विद्यालय परिसर में लगे 98 हरे वृक्ष काफी पुराने हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी मददगार है।

उक्त वृक्ष को सीएम राईज स्कुल हेतु काटा जाना कदापि आवश्यक नहीं है, जबकि उक्त हरे वृक्षो को काटे बगैर भी स्कुल भवन का निर्माण किया जा सकता है। वन विभाग व पर्यावरण विभाग के नियम व निर्देशो व गाईड लाईन अनुसार भी इस प्रकार के हरे वृक्षो को काटने पर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति न दी जाए।

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