अमृत मिशन 2.0 में पीएचई को दी फर्जी बैंक ग्यारंटी के मामले में ठेकेदार सहित पत्नी और बेटे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

ऐसे ही इंदौर के एक मामले में ठेकेदार सीबीआई की गिरफ्त में है

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन में अविरल जल सप्लाई के महत्वपूर्ण अमृत मिशन 2.0 के कार्य का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड के खिलाफ पीएचई को फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में माधवनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

माधवनगर टीआई राकेश भारती ने बताया कि कंपनी के ऑनर महेश पिता मगन भाई कुम्भानी उसकी पत्नी चंद्रिका बेन पति महेश कुम्भानी और पुत्र पल्लव- महेश कुम्भानी के खिलाफ नामजद धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जिस बैंक अधिकारी का नाम इस धोखाधड़ी के मामले में शिकायतकर्ता ने लिया है उसकी भूमिका के बारे में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा।

बैंक अधिकारी की मिलीभगत से बनी फर्जी बैंक गारंटी

पीएचई कार्यपालन यंत्री वैभव भावसार ने शिकायत की है कि बैंक अधिकारी की मिलीभगत से कंपनी ने इस कार्य में पीएचई को परफॉर्मेंस ग्यारंटी की बैंक ग्यारंटी फर्जी प्रस्तुत की है। पीएचई के कार्यपालन यंत्री वैभव भावसार के द्वारा ठेकेदार के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया था। भावसार के अनुसार अविरल जल सप्लाई की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन 2.0 के कार्य के 2023 में टेंडर जारी किया था।

टेंडर में कईं आवेदन आए थे जिसमें अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड को कार्य के योग्य पाया गया था। टेेंडर की शर्तों के अनुसार निविदाकार कंपनी को विभाग द्वारा परफॉर्मेंंस ग्यारंटी की बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करने के लिए संधारध्रण खंड द्वारा पत्र लिखा गया। इसके पालन में निविदाकार मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा परफॉर्मेंस ग्यारंटी की बैंक ग्यारंटी दिनांक 2 सितंबर 2023 को 87 लाख़ 88 हजार रुपए प्रस्तुत की गई।

यह राशि स्वीकृत राशि का 3 प्रतिशत थी। इसके बाद ठेकेदार को विभाग द्वारा कार्यादेश 12 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसी बैंक ग्यारंटी के साथ ठेकेदार द्वारा बैंक ग्यारंटी 28 अगस्त 2023 को 2 करोड़ 29 लाख 900 रुपए की एक बैंक ग्यारंटी दी गई जो कि बैंक की शाखा ब्रांच की प्रस्तुत की गई।

इंदौर में उक्त ठेकेदार और बैंक मैनेजर पर सीबीआई ने कार्रवाई की तब जागे पीएचई अधिकारी

पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर गोविंद चंद्र हंसका एवं मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड अहमदाबाद पर इंदौर में सिंचाई परियोजना में 183 करोड़ की फर्जी बैंक ग्यारंटी देने के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की। इस मामले में सीबीआई ने बैंक मैनेजर हंसका और ठेकेदार कंपनी के महेश भाई मगन भाई कुंभानी को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद उज्जैन नगर निगम प्रशासन एवं पीएचई को उक्त कंपनी द्वारा अमृत मिशन 2.0 में भी फर्जी बैंक ग्यारंटी देने की आशंका हुई। इस पर पीएचई अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक बागुईहाटी शाखा, कोलकाता के मंडल कार्यालय को पत्र लिखकर दोनों बैंक ग्यारंटी के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि दोनों बैंक ग्यारंटी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बागुईहाटी कोलकाता द्वारा जारी नहीं की गई है।

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