उज्जैन, अग्निपथ। शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बंद रख गरीबों को मिलने वाले राशन को उचित बजट में नहीं देकर हेराफेरी करने वालो पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया है।
हीरामिल की चाल में शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 1807053 से गरीब उपभोक्ताओं को समय पर सामान नहीं देकर दुकान बंद रखने की शिकायत कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंची थी। जिसकी जांच के आदेश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नारायणसिंह मुवैल को दिये गये थे।
जांच में पाया गया कि दुकान संचालित करने वाले असगर खान और प्रबंधक परवेज खान ने सामान की हेराफेरी कर अनियमितता की है। दुकान बंद रखकर गरीबों के हक का राशन ठिकाने लगा दिया है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंचते ही तत्काल प्रभाव से दुकान को निलंबित कर दिया गया और संचालक के साथ प्रबंधक के खिलाफ देवासगेट पुलिस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 409, 420, 34 में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये गये।
पुलिस आदेश का पालन करते हुए दोनों से नोटिस तामिल कराकर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कलेक्टर ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये निकटतम दुकान से संलग्न करने के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिये है।