27 जुलाई से सम्पूर्ण श्रावण मास में प्रीबुकिंग 3500 से बढ़़ाकर 5 हजार की
उज्जैन, अग्निपथ। शुक्रवार की शाम को कलेक्टर आशीषसिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महाकाल मन्दिर एवं महाकाल से हरसिद्धि व रामघाट के बीच कोविड प्रोटोकाल के तहत तय किये नवीन सवारी मार्ग का निरीक्षण किया एवं सवारी निकालने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने मंगलवार से प्री बुकिंग की सीमा बढ़ाते हुए 3500 की जगह 5 हजार श्रद्धालुओं को अनुमति की अनुशंसा भी की। साथ ही प्रत्येक सोमवार को सवारी निकलने से पहले सुबह 11 बजे से दर्शन और विशेष दर्शन व्यवस्था बंद रखने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सवारी गत वर्ष अनुसार महाकाल मन्दिर से हरसिद्धि मन्दिर, झालरिया मठ के सामने से होकर रामघाट पहुंचने और वापसी में रामघाट, रामानुज कोट व हरसिद्धि मन्दिर होकर महाकाल मन्दिर वापस आने के मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया है कि श्रावण-भादौ मास में दर्शनार्थियों के लिये प्रवेश एवं निर्गम की पृथक-पृथक व्यवस्था की जाये।
उन्होंने निर्गम मार्ग से लेकर धर्मशाला तक बन रहे नवीन मार्ग का कार्य पहली श्रावण सवारी के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने मन्दिर परिसर का भी निरीक्षण किया एवं मन्दिर के आसपास चल रहे निर्माण कार्यों के मद्देनजर सवारी को मुख्य द्वार से सुरक्षित लाने एवं ले जाने के लिये निर्देशित करते हुए खुदाई वाले क्षेत्र में बेरिकेट लगाने के निर्देश दिये हैं।
निरीक्षण के दौरान एडीएम एवं प्रशासक नरेन्द्र सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ जितेन्द्र सिंह चौहान, यूडीए सीईओ सुजानसिंह रावत एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सवारी के दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही दर्शन
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि श्रावण एवं भादौ मास में प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्रीबुकिंग से ही दर्शन होंगे। 11 बजे के बाद दर्शन बन्द हो जायेंगे। इस अवधि में 250 रुपये वाले विशेष दर्शन भी बन्द रहेंगे। इसी तरह मंगलवार 27 जुलाई से सम्पूर्ण श्रावण एवं भादौ मास में प्रीबुकिंग स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या 3.5 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की जायेगी।
सोमवार को रहेंगे मार्ग बंद
श्रावण-भादौ मास के प्रत्येक सोमवार को प्रात: 11 बजे के बाद मन्दिर आने-जाने के मार्ग बन्द कर दिये जायेंगे। कोविड प्रोटोकाल के तहत तय किये गये नवीन सवारी मार्ग पर भी धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। इसके तहत आमजन के सवारी मार्ग पर एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है।