सीजेआई ने आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा, ”यदि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझा सकते हैं, तो कृपया ऐसा करें। अन्यथा, हमें इस मामले को दूसरी पीठ को भेजना होगा।” दवे ने नॉर्थ ईस्ट में हालिया समस्या और अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए मामले में निर्देश लेने के लिए और समय मांगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई को हाथ लगी याचिका के मुताबिक, आंध्र प्रदेश अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार, पीने, सिंचाई, पानी सहित अपने लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना और उसके अधिकारियों की ओर से असंवैधानिक, अवैध और अन्यायपूर्ण कृत्यों के कारण लोगों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
याचिका की प्रति में आगे लिखा गया है कि तेलंगाना सरकार के कुछ अधिकारियों के अवैध कृत्यों के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी के वैध हिस्से से वंचित होना पड़ा।