उज्जैन,अग्निपथ। मामूली बात पर पड़ोसी का लाठी मारकर सिर फोडऩे के प्रकरण में महिदपुर कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दोषी को छह माह की सजा और अर्थदंड दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि 8 अप्रैल 2015 को महिदपुर के ग्राम चिवड़ी में ईश्वर सिंह अपने भाई मांगू सिंह, जसवंत सिंह व गांव के जगदीश के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दातारसिंह पिता करणसिंह (35) साथी मांगू सिंह व रूगनाथसिंह के साथ उसके घर आया। उसने ईश्वर का रात को उसके घर आने की बात पर लाठी से हमलाकर सिर फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी थी।
इस पर महिदपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा ने फैसला सुनाया। उन्होंने दातार को दोषी सिद्ध होने पर धारा 323 में 6 माह कारावास 500 रुपये अर्थदंड दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ देवेन्द्र जोशी ने पैरवी की।