उज्जैन,अग्निपथ। विद्युत कंपनी के लाइनमेन को कोर्ट ने सोमवार को तीन माह की सजा सुनाई है। उसे यह दंड एक किसान का ईंट मारकर सिर फोडऩे के कारण दिया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे के अनुसार नरवर क्षेत्र के आशीष ने कृषि कार्य व आटा चक्की चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन ले रखा था। उसने क्षेत्र के लाइनमेन लाखन पिता हरनाथ सिंह सिरोलिया(28) निवासी पटेल नगर को फरवरी 2018 में 1700 रुपए बिल भरने के लिए दिए। लेकिन लाखन ने बिल नहीं भरा। नतीजतन 3 मई 2018 को आशीष लाखन के घर राशि वापस मांगने गया तो उसने गाली बकते हुए ईंट मारकर सिर फोडक़र जान से मारने की धमकी दे दी।
नरवर थाने में दर्ज इस केस में सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनाली वर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने लाखन को दोषी सिद्ध होने पर 3 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ सोनी कौशिक ने पैरवी की।