युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वालों को उम्रकैद
उज्जैन,अग्निपथ। शहर के दो न्यायालय ने बुधवार को दो प्रकरणों में फैसला सुनाया। राजीनामा नहीं करने की बात पर गोली चलाकर घातक हथियारों से हमला करने के केस में सात दोषियों को सात-सात साल की सजा दी गई। वहीं अपहरण कर युवक की हत्या करने वाले दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
मुकदमा -1 : गोली चलाने के साथ तलवारों से किया था हमला
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि महिला गब्बू , पति शकील खां के साथ नाहरू पिता मतीन खां ने 17 फरवरी 2018 को परिजनों के साथ मिलकर मारपीट की थी। मामले में राजीनामे के लिए नाहरू ने शकील की बहन शबाना, भाई रफीक, पत्नी गब्बू और पिता चांद खॉ को गाड़ी अड्डा पर बुलाया था।
यहां नाहरू, शाहिद पठान पिता शहजाद खॉ (30), अब्दुल वहीद पिता अब्दुल रशीद जलील (45), गोलू उर्फ शाईन पिता सुल्तान खॉ (23), सुल्तान पिता बाबू खान(47), अब्दुल वाजिद पिता वाहिद कुरैशी(24), शाहबाज खान पिता शहजाद खान(36), नाहरू पिता मतीन खान आए और राजीनामा नहीं करने पर कट्टे से गोली चलाने के साथ ही चाकू, तलवार व सरिए से हमला कर दिया। घटना में रफीक, गबू सहित चार गंभीर रूप से घायल हो गए।
कोतवाली पुलिस ने एक किशोर सहित सातों पर केस दर्ज किया था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने सातों को दोषी सिद्ध होने पर प्राणघातक हमले में सात-सात साल की सजा के साथ अन्य धाराओं में भी सजा दी। प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी रविन्द्र सिंह कुशवाह ने पैरवी की।
अभियुक्त सहानुभूति के पात्र नहीं
मामले में अभियुक्तों ने कोर्ट से उनकी आर्थिक व सामाजिक दशा को देखते हुये सहानुभूति विचार करने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राजीनामा से मना करने पर पीडि़तों पर घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने वाले किसी सहानुभूति के पात्र नही हैं।
मुकदमा -2 : भांजी से दुष्कर्म के बदले की थी हत्या
मक्सीरोड उद्योगपुरी निवासी युवक 27 अप्रैल 2017 को लापता हो गया था। उसके बड़े भाई द्वारा दर्ज गुमशुदगी पर पुलिस ने खोजबीन के बाद मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर देवास के शिव पिता नगजीराम व आगर के श्यामलाल पिता कालूजी को पकड़ा था। शिव ने कबूला था कि भांजी से हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए युवक को धोखे से अपहरण कर ले गए और विजयागंज मंडी स्थित सुनवानी गोपला स्थित नाले के पास शराब पिलाकर पत्थर मार-मारकर हत्या कर दी।
मामले में पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर ेजेल भेजा था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अश्वाक अहमद खांन ने फैसला सुनाया। उन्होंने शिव व श्याम को दोषी सिद्ध होने पर उम्र कैद व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड दिया। साथ ही मृतक की पत्नी को दस हजार रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए। प्रकरण में शासन का पक्ष उपसंचालक आरके चंदेल ने रखा।