बिनोद मिलः शासन ने हाईकोर्ट में जमा की मजदूरों के बकाया की 10 प्रतिशत राशि

मजदूरों को बंधी उम्मीद, शासन से मांग संपूर्ण भुगतान भी शीघ्र करें

उज्जैन। बिनोद मिल मजदूरों की बकाया राशि भुगतान के मामले में शासन द्वारा 10 प्रतिशत राशि 26 अगस्त गुरूवार को हाईकोर्ट में जमा कर दी गई। दरअसल बिनोद मिल प्रकरण में उज्जैन मिल मजदूर संघ द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाईन सुनवाई 30 जुलाई को हुई थी जिसमें बकाया राशि की 10 प्रतिशत राशि 4 सप्ताह में जमा करने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासन को 6 माह में मजदूरों की बकाया राशि का संपूर्ण भुगतान करने का आदेश दिया था।

इंदौर अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार व दिल्ली से नवीन प्रकाश ने दूरभाष पर मिल मजदूर संघ अध्यक्ष ओमप्रकाश भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे, वस्त्र उद्योग से हरिशंकर शर्मा और एडव्होकेट भूपेन्द्रसिंह कुशवाह से चर्चा कर उक्त जानकारी दी गई। अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार व नवीन प्रकाश ने बताया कि शासन को 30 जुलाई से अतिरिक्त 6 माह का समय दिया गया है जिसमें सरकार को श्रमिकों का संपूर्ण भुगतान करना होगा एवं श्रमिक यूनियन की ओर से विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरो की 10 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर अतिरिक्त समय दिया। जिसे शासन ने गुरूवार को जमा करा दिया।

ओमप्रकाशसिंह भदौरिया ने शासन से मांग की है कि बकाया राशि भी शीघ्र जमा कर गरीब मजदूरों को राहत प्रदान करें। संतोष सुनहरे ने बताया कि 29 अगस्त रविवार को श्रम शिविर कार्यालय कोयला फाटक पर दोपहर 3 बजे मजदूरों को संपूर्ण जानकारी देने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हुए मजदूर साथियों से शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही अनुरोध किया है कि जिन लोगों के कागज जमा नहीं हुए हैं वे भी अतिशीघ्र कागज जमा करा देवे ताकि उनके ब्याज की कार्रवाई की जा सके।

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