सूदखोरों से परेशान होकर दी थी जान
शाजापुर, अग्निपथ। आत्महत्या के लिए पे्ररित करने के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।एडीपीओ सचिन रायकवार ने बताया कि न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष, नरेन्द्र माहेश्वरी पिता भेरूलाल माहेश्वरी उम्र 42 वर्ष, कन्हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51 वर्ष सभी निवासी शुजालपुर मंडी, सुरेश चोपड़ा पिता नेमीचंद चोपड़ा 65 वर्ष, जसमतसिंह पिता करणसिंह परमार उम्र 42 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी को धारा 306 भादवि में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000-2000 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज किया था मामला
अभियाजन के सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे शुजालपुर ने बताया कि 6 अप्रैल 2017 को एमजी रोड शुजालपुर मण्डी निवासी कैलाश शर्मा पिता गेंदालाल शर्मा ने अपने मकान के ऊपरी हिस्से में छत में लगे पंखे के कुंदे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसका मर्ग थाना शुजालपुर मण्डी में दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें मृतक ने आरोपियों पर ब्याज वसूले जाने को लेकर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। मामले में सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया।