किशोरी सुसाईड केस के आरोपियों को जेल भेजा, बढ़ेगी धारा
उज्जैन,अग्निपथ। होटल में हुई घटना के बाद मंगलवार को पुलिस ने होटल लॉजों की जांच शुरू की। इस दौरान बिना आईडी यात्रियों को कमरा देने वाले संचालकों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं सुसाईड केस में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और उन पर धारा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी।
कोट मोहल्ला स्थित हाईलाईट होटल की छत से 16 वर्षीय किशोरी के कूदने के केस में पुलिस ने आरोपी प्रेमी व होटल संचालक अनिस पिता रज्जाक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित के केस में मंगलवार कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। मामले में पुलिस किशोरी की पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ा सकती है। इधर घटना से सचेत हुई पुलिस ने दोपहर से होटल, लॉज, धर्मशालाओं की चैकिंग शुरू की। इस दौरान महाकाल थाने में चार थानों की पुलिस ने बिना आईडी कमरे देने पर सात होटल संचालकों पर केस दर्ज कर दिए।
होटल अवैध तो होगी कार्रवाई
सर्वविदित है घर से लापता किशोरी पांच दिन तक होटल हाईलाईट के कमरा नंबर 402 में बिना आईडी के ठहरी हुई थी। 12 सितंबर की रात प्रेमी द्वारा चांटा मारने पर उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने होटल संचालक अनीस को भी आरोपी बनाया। लेकिन अब होटल पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को होटल के अवैध होने की जानकारी दे दी है। माना जा रहा है जांच के बाद होटल ध्वस्त की जा सकती है।
बिना आईडी कमरा देना भारी पड़ा
सुसाईड केस के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश पर मंगलवार को महाकाल पुलिस ने 40 होटल, लॉज की चैकिंग की। उन्होंने बिना आईडी यात्रियों को कमरा देने पर रायल गेस्ट हाऊस संचालक विशाल पिता राजेंद्र सोलंकी, कहारवाड़ी स्थित श्रीकृष्ण यात्री गृह व एक अन्य नीलगंगा पुलिस ने सम्राट व महाराजा होटल, माधव नगर ने समय होटल संचालक और चिमनगंज पुलिस ने आगर रोड स्थित सूर्या रिसोर्ट के पटनी बाजार निवासी राजीव पिता शांतिलाल सूर्य पर धारा 188 का केस दर्ज कर दिया।
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