तहसीलदार ने कहा- 19 तक हटा लो निर्माण, 20 को हम तोड़ देंगे
उज्जैन, अग्निपथ। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में महाराजवाड़ा स्कूल के पास वाले 13 मकानों के मालिकों को तहसीलदार द्वारा फिर से नोटिस जारी किया गया है। इन 13 मकानों के मालिकों को 19 सितंबर तक अपना निर्माण हटा लेने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि यदि 19 तक नहीं हटे तो 20 सितंबर को हम हटा देंगे।
तहसीलदार अभिषेक शर्मा के न्यायालय से कार्यालय से जारी हुए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 11 अगस्त को शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2252/1 और 2252/2 के भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के परिपालन में 7 दिन का समय दिया गया था। 7 दिन के नोटिस के बावजूद अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया लिहाजा अब 19 सितंबर तक मौके पर किए गए अतिक्रमण को स्वत: ही हटा लें, अन्यथा 20 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार कार्यालय से ये नोटिस 13 सितंबर को जारी हुए लेकिन रहवासियों तक नोटिस 15 सितंबर बुधवार को पहुंचे। तहसीलदार के इन नोटिस के बाद एक बार फिर से 13 ही परिवारों के बीच खौफ की स्थिति बन गई है।
जिन्हें स्थगन मिला, उन्हें भी नोटिस
प्रशासन की कार्रवाई के विरूद्ध सभी 13 मकान मालिकों ने जिला न्यायालय में अपील की हुई है। जिला न्यायालय में इनके प्रकरण में जमीन सीमांकन अपील पर 25 सितंबर और स्थगन की बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय हुई है। जिला न्यायालय में केस चल ही रहा था कि चार परिवारों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। इनमें से हबीब खान को हाइकोर्ट न्यायाधीश प्रज्ञान वर्मा की कोर्ट से 2 सितंबर को, देवकाबाई को हाइकोर्ट न्यायाधीश सुबोध अभयंकर की कोर्ट से 8 सितंबर को अगली बहस तक के लिए स्थगन मिल गया है।
यहीं रहने वाले मुकेश पिता ओमप्रकाश और इमरान, सोनू उर्फ फरहान को भी 13 और 15 सितंबर को हाईकोर्ट से अगली बहस तक के लिए स्थगन मिला है। जिन्हें हाईकोर्ट से स्थगन मिला, उन्हें भी तहसीलदार कार्यालय से बेदखली के नोटिस जारी हो गए हैं। शेष रहे 9 लोगों की अपील भी हाईकोर्ट में लंबित है।
इनका कहना
यदि कुछ परिवारों को हाईकोर्ट से स्थगन मिला है तो उन्हें हमें इसकी विधिवत जानकारी देना होगी। स्थगन आदेश होगा तो निश्चित ही हमें भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। फिलहाल हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है। – अभिषेक शर्मा, तहसीलदार