नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। जंगल में लकड़ी बीन रही किशोरी से करीब चार साल पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को नागदा कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रकरण में न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि नागदा के पास जंगल में 18 मई 2017 को किशोरी भाई के साथ लकड़ी बीन रही थी। इसी दौरान राजू नामक बदमाश वहां पहुंचा और किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद शुक्रवार को नागदा की अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने राजू को दोषी सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास व 600 रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने रखा।

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