उज्जैन,अग्निपथ। महिदपुर कोर्ट ने करीब आठ साल पहले विद्युत कर्मचारियों से मारपीट के प्रकरण में मंगलवार को फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोनों दोषियों को दो-दो साल कैद के साथ अर्थदंड दिया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि 26 फरवरी 2013 को मप्र विद्युत वितरण कंपनी झारडा के तात्कालीन सहायक अभियंता केएस परिहार कर्मचारी शिवनारायण, देवीचन्द्र, शंकरलाल, अनिल व सैनिक रामचन्द्र ग्राम संाकरिया अरनिया डेम पर चैकिंग कर रहे थे। यहां ग्राम लोटियाजुर्नादा निवासी कालूसिंह पिता दुलेसिंह (55) को ट्रांसफार्मर से अवैध लाइन डालकर पानी की मोटर चलाते पकड़ा। इस पर उसने गोवर्धनसिंह पिता विजयसिंह (34) के साथ अनिल और रामचंद्र से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। झारडा थाने में दर्ज इस मामले में मंगलवार को महिदपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहनलाल भगोरा ने फैसला सुनाया। उन्होंने कालू व गोवर्धन को दोषी सिद्ध होने पर 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक देवेन्द्र जोशी ने रखा।