उज्जैन,अग्निपथ। सूने घर में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ के एक प्रकरण में बुधवार को नागदा कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने करीब एक साल पहले हुई घटना में दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि नागदा निवासी नाबालिग छात्रा की माँ 7 अक्टूबर 2020 को अस्पताल गई थी। भाई किसी काम से बाहर गया था। घर में छात्रा पढ़ाई कर रही थी इसी दौरान उज्जैन निवासी फरीद खां वहां पहुंचा और घर में किसी के नहीं होने का पता चलने पर अंदर घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी। मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर नागदा पुलिस ने फरीद पर धारा 354 व लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के पश्चात बुधवार को नागदा की अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने फरीद को दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष सश्रम कारावास व 200 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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