साथी पर भी किया था जानलेवा हमला
उज्जैन,अग्निपथ। उंडासा तालाब पर करीब तीन साल पहले चार बदमाशों ने सिगरेट नहीं पिलाने पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड दिया है।
घटनानुसार 22 जुलाई 2018 की रात करीब 9.30 बजे अकाश अपने दोस्त चेतन व शुभम के साथ उंडासा तालाब की पाल पर बैठा था। इसी दौरान यहां मक्सीरोड स्थित प्रेमनगर निवासी गुरु पिता प्रीतम रायकवार (24) गोकुल नितर बद्दा, गोपालपुरा निवासी लखन पिता कैलाश रायकवार (27) व राजीव गांधी नगर का शुभम पिता कैलाश यादव (25) भी बैठै थे।
गुरु तीनों को पाल पर बैठे देख सिगरेट मांगने गया। उन्होंने नहीं होना के हवाले देते हुए बीड़ी दे दी। इस बात से आक्रोशित गुरु बीड़ी तो ले गया, लेकिन कुछ देर बाद चारों आकाश के पास पहुंचे और गाली बकते हुए पीटा और गुरु ने दो चाकू घोपकर उसे पानी में फेंक दिया। उसने आकाश के दोस्त को भी चाकू मारकर पानी गिरा दिया। सुरक्षित दोस्त से सूचना मिलते ही आकाश के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे निकालकर जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घायल की रिपोर्ट पर चिमनगंज पुलिस ने हत्या व एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर चारों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अश्वाक अहमद खान ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने चारों को दोषी सिद्ध होने पर आजीवान कारावास के साथ 28 हजार रुपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष उपसंचालक आरके चंदेल ने रखा।