पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला था पति को,दोनों को उम्रकैद

दो दिन बाद जमीन में गड़ी मिली थी लाश

उज्जैन,अग्निपथ। आगर रोड के एक गांव में करीब ढाई साल पहले हुए जघन्य हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय में मामले में दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद के साथ भारी अर्थदंड भी दिया है। वारदात अवैध संबंधों के कारण हुई थी।

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट अश्वाक अहमद खान ने 1 अरविन्दसिंह पुत्र अमरसिंह निवासीगण ग्राम उंटेसरा थाना घट्टिया को धारा 302 भादवि, सहपठित धारा 3(2)(ट) अनूसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास 2 प्रकाश बाई पत्नि रामप्रसाद, निवासी ग्राम उंटेसरा थाना घट्टिया को धारा 201 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व15000 रूपये अर्थदंड दिया।

घट्टिया स्थित ग्राम उटेसरा निवासी रामप्रसाद पिता तोलाराम नायक (40) पत्नी प्रकाश बाई के साथ गांव के अरविंद पिता अमरसिंह के यहां नौकरी करते थे। अरविंद से अवैध संबंध होने के कारण रामप्रसाद व प्रकाश में विवाद होता रहता था। इसी के चलते 22 फरवरी 2019 को दोनों ने उसकी दराते से गर्दन काटकर खेत में गाड़ दिया था।

रामप्रसाद के लापता होने पर उसकी मॉ ने 24 फरवरी को घट्टिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस उसे तलाश रही थी। इसी दौरान प्रकाशबाई ने खेत में पाइप लाइन के पास खुदा होना बताते हुए लाश मिलने की संभावना जताई थी। इस पर पर पुलिस ने खुदाई की तो रामप्रसाद की लाश मिली थी।

मामले की जांच में अवैध संबंधों का पता चलने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया था। इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट अश्वाक अहमद खान ने फैसला सुनाया।

उन्होंने दोनों को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष उपसंचालक अजाकआरके चंदेल ने रखा।

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