उज्जैन,अग्निपथ। जमीन विवाद में करीब पांच साल पहले भाई ने पुत्र व भानेज के साथ मिलकर भाई पर हमला कर दिया था। मारपीट के इस केस में गुरुवार को खाचरौंद कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों को दोषी सिद्ध होने पर चार माह की सजा सुनाई है।
खाचरौंद स्थित ग्राम निमाड़ी निवासी भारतसिंह को जमीन को लेकर भाई किशन पिता हिंदूसिंह(68)से विवाद चल रहा था। इसी के चलते 12 जून 2016 की रात किशन अपने पुत्र सुमेर(35)भानेज सतबीर उर्फ राजा पिता भंवरसिंह (25) निवासी नंदियासी के साथ पहुंचा। किशन ने जमीन ाुद हांकने की बात कह भारत को गालियां दी और धमकाकर लाठी से उसका सिर फोड़ दिया।
घायल भारत की रिपोर्ट पर भाटपचलाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में अब तक की ंसुनवाई के बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने किशन,सुमेर व सतबीर को दोषी सिद्ध होने पर 4-4 माह कारावास व 900 रूपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक सुनील परमार ने रखा।