गांजा तस्कर को पांच साल कैद की सजा

उज्जैन, अग्निपथ। साढ़े 15 किलो गांजे के साथ पकड़ाये तस्कर को 6 साल बाद न्यायालय ने मंगलवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ 25 हजार के जुर्माने किया है।

उपसंचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 17 मार्च 2015 में महाकाल थाना पुलिस ने शंकराचार्य चौराहा से भूखी माता मंदिर की ओर जा रहे शाकीर उर्फ काला पिता अब्दुल अजीज उर्फ ब बईया निवासी शफी सेठ की मल्टी को 15 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी की धारा एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 6 साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश वैभव मंडलोई(एनडीपीएस) ने फैसला सुनाते हुए तस्कर शाकिर को पांच साल की सजा के साथ 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

सजा सुनाये जाने पर अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि गरीब है और बीमार रहता है। परिवार में कमाने वाले भी एक ही व्यक्ति है। जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि स्वापक औषधी और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के कठोर विधिक प्रावधानों के बावजूद मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिनके कारण समाज पर पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुये आरोपी के प्रति कोई नरम रवैया अपनाया जाना न्योचित प्रतीत नही होता है।

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