ग्रामीणों को हरिजन एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाने की दी जा रही धमकी, तहसीलदार द्वारा नहीं की जा रही कार्रवाई
उज्जैन, अग्निपथ। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय जमीनों को एक ओर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी ओर इनके ही विभाग के कोटवार शासकीय रास्ते को अवरुद्ध कर उसी पर खेती कर रहे हैं और दूसरों को यहां से निकलने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई यहां से निकलने का प्रयास करता है तो महिला कोटवार द्वारा कपड़े फाडक़र हरिजन एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते यहां के परंपरागत रास्ते से ग्रामीणों ने निकलना ही बंद कर दिया है। लेकिन उन ग्रामीणों का क्या जिनके लिए यही रास्ता एकमात्र विकल्प बचता है।
ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें देवराखेड़ी बुजुर्ग तहसील व जिला उज्जैन की कोटवार पार्वतीबाई पति स्व . रामेश्वर मालवीय द्वारा शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कर कब्जा करने एवं उपरोक्त रास्ते पर आने जाने पर अपने पुत्रों के साथ मिलकर गाली – गलौच व मारपीट कर छेड़छाड़ करने व हरिजन एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है। इस शासकीय रास्ते को हांकजोत कर रास्ता बंद कर जबरन कब्जा कर लिया गया है।
यहीं के निवासी गोविंद आंजना पिता हीरालालजी आंजना , निवासी ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग तहसील व जिला उज्जैन के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं . 146/2 रकबा 0.72 हे . जो कि ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग तहसील व जिला उज्जैन में स्थित है । उपरोक्त कृषि भूमि के पास में सर्वे नं . 159 है जो शासकीय भूमि है तथा सर्वे नं . 159 से ही उसकी कृषि भूमि पर आने – जाने का रास्ता बना हुआ है जिस पर से वह व आसपास के कृषकों व ग्रामीणजनों के द्वारा आना जाना कर कृषि कार्य किया जाता रहा है।
उसकी कृषि भूमि के पहले कोटवार पार्वतीबाई पति स्व . रामेश्वर मालवीय , निवासी ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग तहसील व जिला उज्जैन की कृषि भूमि सर्वे नं . 145 है जिससे शासन द्वारा भूमिहीन होने के कारण पार्वतीबाई को कृषि कार्य कर अपनी आजीविका के लिये प्रदान किया गया है। लेकिन पार्वतीबाई के द्वारा सर्वे नं . 145 के साथ – साथ सर्वे नं . 159 की संपूर्ण भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर संपूर्ण कृषि भूमि को हांकजोत कर शासकीय रास्ते का समाप्त कर दिया गया है तथा अब उसके द्वारा शासकीय रास्ते सर्वे नं . 159 से किसी को आने – जाने नहीं दिया जाता है। जबकि उसकी कृषि भूमि सर्वे नं . 146/2 पर आने – जाने का एकमात्र रास्ता सर्वे नं . 159 से होकर ही निकलता है । उपरोक्त सर्वे नंबर 159 शासकीय रास्ते पर उसने अतिक्रमण कर उक्त रास्ते को हांक जोत दिया है तथा उक्त शासकीय रास्ते से उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है।
थाने पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
गोविंद आंजना द्वारा कोटवार महिला से रास्ता अवरूद्ध कर रास्ता देने का कहा गया तो महिला पार्वतीबाई पति स्व . रामेश्वर मालवीय व उसके तीनों पुत्रों अनिल मालवीय , अभिषेक मालवीय , विशाल मालवीय पुत्रगण स्व . रामेश्वर मालवीय के द्वारा मां बहन की गालियां देते हुए बुरी तरह मारपीट की गई थी। जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस थाना चिंतामण जवासिया में 31 मार्च 2021 एवं 27 मई 2021 को की गई थी। लेकिन पुलिस थाना चिंतामण जवासिया के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला पार्वतीबाई पति स्व . रामेश्वर मालवीय के द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि अगर इस शासकीय रास्ते से निकलने की कोशिश की तो उसके विरूद्ध छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट कर छेड़छाड़ एवं हरिजन एक्ट के झूठे प्रकरण में फंसवा कर जेल भिजवा दूंगी। जिस कारण वह अपने कृषि भूमि पर जाकर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है।
तात्कालिन तहसीलदार ने भी नहीं की कार्रवाई
इस संबंध में तहसील कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में भी रास्ता खुलवाये जाने के संबंध में आवेदन दिये गये लेकिन उक्त आवेदनों पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । तात्कालिन तहसीलदार श्रीकांत शर्मा द्वारा भी मामले को दबा दिया गया है। आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम कोटवार के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करने से शासन – प्रशासन को तुरंत कोटवार महिला के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसके पद से हटाया जाना आवश्यक है जिससे वह आम लोगों को परेशान व प्रताडि़त न कर सके । उपरोक्त महिला कोटवार पूर्व में भी कई लोगों के शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कर चुकी है ।
इनका कहना
मैं मामले को दिखवाता हूं। जनसुनवाई में मामले को देखा जाएगा। – देवदत्त शर्मा, तहसीलदार