सिंहस्थ भूमि के 7 गुनाहगारों पर गाज; आयुक्त ने नोटिस देकर मांगा 3 दिन में जवाब, दो रिटायर्ड अधिकारी

नगर निगम

उज्जैन, अग्निपथ। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद हुए अवैध निर्माण के खिलाफ मुहीम दीपावली पर्व के बाद फिर से शुरू कर दी जाएगी। मुहीम की शुरूआत से ही राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर ऐसे दोषियों पर भी कार्यवाही की मांग की जा रही थी जिनका जिम्मा सिंहस्थ भूमि पर अवैध निर्माण रोकना था लेकिन ये लोग आंखो पर पट्टी बांधकर अवैध निर्माण को नजर अंदाज करते रहे। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने फिलहाल 7 ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए है। सभी से 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नगर निगम के जोन क्रमांक 1 और 2 में सिंहस्थ भूमि पर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण सामने आए है। इन दोनों ही जोन में सिंहस्थ भूमि पर अवैध निर्माण को 2016 के बाद से नजर अंदाज करने वाले पूर्व भवन अधिकारी ओ.पी. गोयल, कार्यपालन यंत्री जी.एस. जादौन, कार्यपालन यंत्री अरूण जैन, सहायक यंत्री गोपाल बोयत, साधना चौहान, अनुषिता जैन और ज्योत्सना उबनेरे को शुरूआती जांच में दोषी पाया गया है।

इनमें से ओ.पी. गोयल और अरूण जैन रिटायर हो चुके है। जबकि जीएस जादौन अभी इंदौर विकास प्राधिकरण में अधीक्षण यंत्री हैं। शेष चार इंजीनियर उज्जैन में ही पदस्थ हैं। आयुक्त अंशुल गुप्ता ने स्थापना शाखा से जोन में पदस्थ ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे थे जो 2016 के बाद जोन 1 व 2 में पदस्थ रहे।

दर्ज हो सकती है एफआईआर

सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण को नजर अंदाज करने वाले जिन 7 इंजीनियर्स को नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है, उनके जवाब आने के बाद सभी 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए जाने की संभावना है।

नगर निगम एक्ट 1956 की धारा 292(छ) के अंतर्गत अवैध निर्माण को प्रश्रय देने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक का कारावास और 10 हजार रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 7 में से जो 5 इंजीनियर अभी ड्यूटी पर है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही तो तय ही है।

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