अवैध कॉलोनी काटने पर फंसे, आठ कॉलोनाइजर पर मुकदमा दर्ज

दो साल में बेच दिए प्लाट

उज्जैन, अग्निपथ। आठ कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी काटना भारी पड़ गया। दो साल के भीतर कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचने पर नगर निगम ने गुरुवार को तीन थानों में आठों भूमाफिया पर केस दर्ज करवा दिए।
शासन के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन बदमाश, मिलावटी, भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रहा है।

इसी के चलते नगर निगम ने लाईसेंस व अनुमति के बिना कॉलोनी काटने पर आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें मिर्जावाड़ी निवासी मो. नईम पिता इकबाल, रघुनाथ पिता भेरूलाल माली पर एमआर-5 पर कॉलोनी काटने, खिलचीपुर के राजाराम पिता रतनसिंह आंजना पर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाने व सांदीपनि नगर के सावन पिता बाबूलाल कुमावत पर पंडयाखेड़ी में अवैध कॉलोनी बनाने पर मुकदमा कायम किया गया है।

वहीं नागझिरी पुलिस ने अशोक नगर के आशुतोष पिता मोहनलाल शर्मा पर हामूखेड़ी में और विक्रम गांधी नगर के गजेंद्र पिता अमरसिंह को भी अवैध कॉलोनी काटने पर आरोपी बनाया है। पंवासा पुलिस ने क्षेत्र के कचरू पिता गोवर्धन लाल खरेतिया व भाई राधाकिशन पर मारुति परिसर में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने का केस दर्ज किया है।

दो दिन पहले दिए थे निर्देश

शासन की मंशानुसार कलेक्टर सिंह ने मंगलवार को सभी विभागों की बैठक लेकर अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के चलते नगर निगम ने वर्ष 2018 से अब तक अवैध कॉलोनी काटने वालों का रिकार्ड तलाशना शुरू किया। आठों कॉलोनाईर के नाम सामने आने पर निगम ने केस दर्ज करा दिया। याद रहे पुलिस प्रशासन बदमाशों के मकान तोडऩे के साथ मिलावटियों पर भी लगातार कार्रवाई कर रहा है।

 

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