ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्ता के घर भेजे जा रहे हैं ई-चालान

उज्जैन,अग्निपथ। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट आईटीएमए के तहत शहर के वभिन्न चौराहों पर स्मार्ट कैमरों द्वारा सभी वाहनों पर नजऱ रखी जा रही है। ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्ता के घर ई-चालान भेजे जा रहे हैं।
ई-चालान को 15 दिन की अवधि में भरना अनिवार्य है। अगर उल्लंघनकर्ता द्वारा 15 दिन की अवधि में ई चालान नहीं भरा जाता तो इन चालानो को उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत आरसी निरस्त व गाड़ी जप्त की जा रही है।

प्राय: देखा जा रहा है की बहुत सारे वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर क्रञ्जह्र डेटाबेस में गलत होने के कारण, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अत: वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मोबाइल नंबर त्ज्व् कार्यालय जा कर तुरंत अपडेट कराएँ अन्यथा उनकी क्रष्ट निरस्त कर दी जाएगी। ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया में ई चालान किसी भी एमपी ऑनलाईन सेंटर पर जा कर जमा कराया जा सकता है । एप्प से भी ई चालान भरा जा सकता है। किसी भी जेनरिक क्यूआर कॉड स्कैन एप्प से ई चालान पर दिए गए क्तक्र कॉड को स्कैन करके भी ई चालान भरा जा सकता है। ई-चालान का भुगतान सिर्फ ’ऑनलाइन ’ किया जा सकता है। नगद भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है। सेवा शुल्क प्रति चालन मात्र 10/- रखा गया है।

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