बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दुकानों से सामान

बाहरी यात्री बिना सर्टिफिकेट दिखाए होटलों में नहीं ठहर पाएंगे

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन शहर में यदि आपको किसी दुकान से कोई सामान खरीदना है तो आपको दुकानदार को वैक्सीन के दोनों डोज पूर्ण होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले उन्हीं यात्रियों को होटल, लॉज में ठहराया जा सकेगा जो वैक्सीन के दोनों डोज पूर्ण होने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे।

शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने जनसुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 69(3)(ई) के तहत शहर के सभी व्यवसायियों, होटल, लॉज संचालकों और धर्मशालाओं के प्रबंधको के लिए यह आदेश जारी किए है।

आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि उज्जैन शहर में ही 8 नवंबर तक की स्थिति में लगभग 28 हजार 453 नागरिकों ने कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज तक नहीं लगवाया है। 71 हजार 807 नागरिक ऐसे है जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज तो लगवाया लेकिन दूसरा डोज लगवाने सेंटर तक नहीं पहुंचे। ऐसे नागरिकों के कारण कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका बनी हुई है।

आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि शहर में कारोबार करने वाले सभी व्यवसायी ग्राहकों को सामान देने से पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देखे। ग्राहक के पास सर्टिफिकेट होने की स्थिति में ही उसे सामान दिया जाए। होटल, लॉज, धर्मशाला वालों को भी वैक्सीनेशन की पूर्णता का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही ठहरने की अनुमति देने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

फिलहाल देश के कुछ शहरों में ठीक इसी तरह की व्यवस्था लागू है। नगर निगम के दल आकस्मिक रूप से शहर की होटल, लॉज, धर्मशाला और प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे और यदि कहीं आयुक्त के आदेश का उल्लंघन होता मिला तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।

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