100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, होस्टल-कोचिंग, नाइट कफ्र्यू भी रात से हटा
भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी 100 प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। यह आज से ही लागू होंगे।
प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल समारोह भी निकाले जा सकेंगे, हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। वहीं, रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कफ्र्यू भी हटा दिया गया है।
सीएम शिवराज सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। नाइट कफ्र्यू 17 नवंबर से ही समाप्त किया जा रहा है।
स्वीमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया
सरकार ने स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया है। अब तक स्विमिंग पूल खिलाडिय़ों की प्रैक्टिस के लिए खोले जा रहे थे। अब सभी लोग यहां जा सकेंगे। इसके अलावा जिम और सिनेमाघर भी 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे। इन्हें अब तक 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने की छूट दी गई थी।
सरकार ने ये छूट दी, नियमों का पालन भी जरूरी रहेगा
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
- चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
- रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कफ्र्यू अब नहीं लगेगा।
- सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100 प्रतिशत क्षमता पर खुल सकेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
- मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।
- हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।
- सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो।
- मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
शादी की खुशियां होंगी दोगुनी
पिछले साल कोरोना की वजह से लंबे समय तक मेहमानों की संख्या सीमित रही। शुरुआत में संख्या 50 थी। बाद में यह 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी थी।
फेडरेशन ऑफ मप्र टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी आशीष मल्होत्रा, महाकाल टेंट-गार्डन-मंडप व्यवसायी जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश गेहलोत, उज्जैन टेंट हाउस एसोसिएशन के जिला सचिव समीर उल हक ने बताया कि देवउठनी एकादशी से शादियां शुरू हो गई हैं। 13 दिसंबर के बीच लगातार 16 मुहूर्त हैं।
इस दौरान जिले में करीब 3 हजार जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। सरकार ने सभी रोक हटा दी है। यह अच्छा निर्णय है। इससे शादी की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।