उज्जैन,अग्निपथ। एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। करीब दो साल बडऩगर में हुई इस वारदात का बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल कैद के साथ अर्थदंड दिया है।
बडऩगर निवासी किशोरी को बबलू उर्फ बुलबुल निवासी उज्जैन 23 जुलाई 2019 को शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर बडऩगर पुलिस ने खोजबीन कर किशोरी को बरामद किया तो उसने बबलू पर अंबाराम के घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान में यह भी कहा था कि बबलू उसे मदंसौर भी ले गया था।
पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का केस दर्ज कर बबलू व अंबाराम को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद बुधवार को बडऩगर के अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया। उन्होंने अंबाराम को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के साथ ही बबलू को दोषी सिद्ध होने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास और 4 हजार रुपए अर्थदंड दिया।
वहीं पीडि़ता को प्रतिकर योजना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 4 लाख रूपये प्रतिकर दिलवाए जाने की अनुशंसा की है। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।