बिना अनुमति के बॉयोडीजल पंप चला रहा था, प्रकरण दर्ज

उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प की बायोडीजल पम्प की जाँच पंप मालिक दिलशाद अहमद की उपस्थिति में जांच की गई। पम्प मालिक के पास में पंप संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति एवं अनुमति नही होना पाया गया। पम्प संचालक द्वारा पंप से विक्रय होने वाले बायोडीजल के सेम्पल संधारित नही करना, भूमिगत टैंक में संग्रहित मात्रा ज्ञात करने के लिये कनवरजेशन चार्ट, डेनसिटी ज्ञात करने के लिये हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर नहीं होना और ना ही किसी प्रकार का चार्ट होना तथा किसी प्रकार का रिकार्ड भी संधारित नहीं होना पाया।

बायोडीजल पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति तथा बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र बायोडीजल पम्प संचालित करने के कारण भूमिगत टैंक में पाये गये 2000 लीटर बायोडीजल को जब्तकर मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया तथा पम्प को सील चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया। बायोडीजल पम्प मालिक के विरुद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

ढाबे से डीजल पेट्रोल बरामद

नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में स्थित सांईकृपा ढाबा की जांच की गई। जांच दौरान ढाबा के अंदर पीछे खुले में 35 लीटर डीजल, 60 लीटर सफेद रंग का पेट्रोलियम उत्पाद, 430 लीटर पेट्रोल अवैध रूप संग्रहित कर विक्रय करने के उद्देष्य से रखा होना पाया गया। ढाबा में 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर के शंकुनुमा नाप, प्लास्टिक केने, वाहनों से पेट्रोलियम उत्पाद निकालने के लिये उपयोग में होने वाला इलेक्ट्रिक पम्प, प्लास्टिक कीप इत्यादी को जब्त किया गया।

ढाबा मालिक शंकरलाल जायसवाल निवासी महिदपुर के विरुद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

इसी तरह नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में स्थित समृद्धि ढाबा की जांच की गई। जांच दौरान ढाबा के अंदर पीछे खुले में 80 लीटर बायोडीजल, पेट्रोल 7 लीटर अवैध रूप संग्रहित कर विक्रय करने के उद्देश्य से रखा होना पाया गया। ढाबा 5 लीटर का एक शंकुनुमा नाप, प्लास्टिक केने, 2 प्लास्टिक कीप इत्यादी को जप्त किया गया।

ढाबा मालिक शंकरलाल जायसवाल निवासी महिदपुर के विरुद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेष 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त जांच कार्रवाई मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन, मनीष कुमार सेल्स ऑफिसर जिला उज्जैन, एसआर बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, नागेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागदा, रवींद्रसिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्माम दुबे नापतौल निरीक्षक नागदा की संयुक्त जांच टीम द्वारा की गई है।

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