उज्जैन,अग्निपथ। मजदूरी के बहाने ले जाकर महिला से छेड़छाड़ करने और जहरीली शराब बेचने के प्रकरण में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामलों में दोषी सिद्ध होने पर दो युवकों को सजा के साथ अर्थदंड दिया है।
सराय में 3 अप्रेल 2018 की सुबह महिला भाई के साथ काम की तलाश में खड़ी थी। इसी दौरान उज्जैन निवासी ठेकेदार रशीद पिता युनुस वहां पहुंचा और दो मंजिला मकान पर काम के लिए ले गया। निर्माण स्थल पर मौका देखकर उसने महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया। पीडि़ता ने खुद को छुड़ाकर शोर मचाते हुए भाई को बुलाया और घटना बताई। बाद में दोनों थाने पहुंचे और रशीद के खिलाफ केस दर्ज कराया।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय ने रशिद को दोषी सिद्ध होने पर एक साल की सजा व हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
मुकदमा -2
राजीव रत्न कॉलोनी स्थित नीलगंगा मल्टी निवासी नूर मोहम्मद उर्फ मम्मा पिता अब्दुल जब्बार(44) अवैध शराब बेंचता था। 9 अगस्त2020 को वह केन में पांच लीटर शराब लेकर जा रहा था। सूचना पर नीलगंगा पुलिस ने उसे हरिफाटक ब्रिज के नीचे से पकड़ा।
जांच में जहरीली शराब मिलने पर पुलिस आबकारी अधिनियम की धारा 34(क)49-ए में प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रविना चौधरी ने फैसला सुनाया।
उन्होंने नूर को दोषी साबित होने पर एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजक प्रशांत त्रिवेदी ने पैरवी की।