उज्जैन, अग्निपथ। जिले की समस्त जनपद पंचायतों में पंचायत आम निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न करवाने एवं जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के आवाजाही जिले में बनी रहने के कारण जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु आवश्यक है कि जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बित किये जायें तथा शस्त्र उक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें।
कलेक्टर आशीष सिंह ने उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शस्त्र अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शस्त्र निलम्बन के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। आदेश के तहत जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्रोंरत के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जिले की समस्त जनपद पंचायतों में पंचायत आम निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने एवं लोकशान्ति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न निर्वाचन कराने हेतु आर्म्स एक्ट 1959 का प्रयोग करते हुए आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल, बैंकों के लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सिक्योरिटी एजेंसी के गार्डों के लायसेंस, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी, नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक के प्रमाणीकरण उपरान्त आदि की अनुज्ञप्तियों को छोडक़र तथा विचारोपरान्त छूट प्रदान किये गये मामलों को छोडक़र जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना सम्पन्न होने तक निलम्बित किये गये हैं।
समस्त विज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल सम्बन्धित थाने में जमा कराये जाने के निर्देश दिये हैं। अनुज्ञप्तिधारी के लिये शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी सम्बन्धित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोप्रति सम्बन्धित थाने में जमा करेंगे।
शस्त्र डीलर भी सम्बन्धित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। शस्त्र आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात आवश्यक रूप से शस्त्र जमा करायें। जमाकर्ता द्वारा शस्त्र लायसेंसधारियों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया मतगणना सम्पन्न होने के एक सप्ताह बाद समस्त शस्त्र सम्बन्धी अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश के प्रतीक्षा किये वापस किये जायेंगे।