उज्जैन, अग्निपथ। देवासरोड के गांव में करीब ढाई साल पहले पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के प्रकरण में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हामूखेड़ी निवासी सरलाबाई को 20 जून 2019 को पति संतोष पिता सूरजसिंह यादव (40) ने पारिवारिक विवाद के चलते घर में केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी सरला की बयान देने के बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।
नागझिरी पुलिस ने केस दर्ज कर संतोष को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश एनपीसिंह ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने सरला के मृत्युपूर्ण बयान के आधार पर संतोष को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया।
प्रकरण में शासन का पक्ष जिला लोक अभियोजक प्रमोद चौबे ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।
महिला को छेडऩे वालों को सजा
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे के अनुसार 4 अक्टूबर 2016 की सुबह 9 बजे एक महिला को सडक़ पर गोवर्धन पिता तोलाराम ने बुरी नीयत से पकडक़र छेड़छाड़ की थी। महिला के शोर मचाकर विरोध करने पर वह पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। मामले में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पल्लवी ने गोवर्धन को दोषी सिद्ध होने पर एक वर्ष कैद व 1750 रुपए अर्थदंड दिया।